प्रतापपुर, आंचलिक न्यूज। स्थानीय विकासखंड के ग्राम पंचायत दवनकरा में खाद-बीज वितरण में लापरवाही पर निलंबित किये गये सहायक समिति प्रबंधक के मामले में विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित कर उन्हें बहाल किये जाने के विरूद्ध आदिम जाति सेवा सहकारी समिति दवनकरा के अध्यक्ष द्वारा इस विषय को लेकर रायपुर में सहकारी संस्थाओं के पंजीयक के न्यायालय में अपील की गयी थी जिसपर सुनवाई करते हुए पंजीयक द्वारा सहायक समिति प्रबंधक के निलंबन को स्थगित रखने का आदेश जारी किया गया है।
ज्ञात हो कि ग्राम पंचायत दवनकरा के सहायक समिति प्रबंधक संतोष नाविक द्वारा खाद बीज वितरण में लापरवाही किये जाने के संबंध में मीडिया में खबर प्रकाशित किया गया था जिसपर कार्यवाही करते हुए आदिम जाति सेवा सहकारी समिति दवनकरा के अध्यक्ष द्वारा जांच करायी गयी तथा जांच में संतोष नाविक को दोषी पाये जाने पर निलंबित कर दिया गया था। जिसके बाद संतोष नाविक द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध विचारण न्यायालय में समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया जिसपर सुनवाई करते हुए विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए बहाल कर दिया गया था। जिसे लेकर सहकारी सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा नवा रायपुर अटल नगर स्थित न्यायालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं के समक्ष अपील की गयी थी जिसपर सुनवाई करते हुए पंजीयक रमेश कुमार शर्मा ने संतोष नाविक के बहाली पर आगामी आदेश जारी होने तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है तथा इसके लिये आगामी सुनवाई तिथि 21 नवम्बर 2023 निर्धारित किया है।