चंद्रिका कुशवाहा
सूरजपुर, आंचलिक न्यूज। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड से वंचित हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड निर्माण हेतु कलेक्टर रोहित व्यास के आदेशानुसार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले में 21 एवं 22 फरवरी 2024 को आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु महा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें जिले के स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, महिला बाल विकास विभाग व अन्य विभागों के सहयोग से जिले के लगभग 1.56 लाख विकासखण्डवार (भैयाथान -24318, ओड़गी 23853, प्रतापपुर -24730, सूरजपुर -35841, रामानुजनगर -23201, प्रेमनगर -9728) तथा नगरीय निकायों में (जरही 1138, प्रतापपुर -1079, प्रेमनगर-733, सूरजपुर -6909, बिश्रामपुर -2339 भटगाँव -2577) आयुष्मान कार्ड से वंचित हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु घर-घर जाकर, टोले मोहल्ले में शिविर लगाकर, स्कूलों में आँगनबाड़ियों में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाया जायेगा। इसी तारतम्य में शिविर आयोजन कर जिले के समस्त विभाग द्वारा आयोजित विशेष अभियान जिले के समस्त आयुष्मान मित्रों, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (सीएचओ), रोजगार सहायक / सचिवों, आर.एच.ओ./द्वितीय ए.एन.एम., एन.आर.एल.एम. बैंक सखी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मितानिनों द्वारा छुटे हुए समस्त हितग्राहियों का निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है।
महतारी वंदन योजना के आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी तक
महतारी वंदन योजना का आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चपरासी, सफाईकर्मी, चौकीदार, हेल्पर, पोस्टमैन आदि) के परिवारिक सदस्य इस योजना के लिए पात्र है। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल https://www. mahtarivandan.cgstate.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कोई भी पात्र महिला इस वेबसाईट के हितग्राही लागिन से स्वयं आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आगनबाड़ी केंद्र में भी आवेदन जमा कर सकते हैं। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होगें। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजना अंतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। अन्तिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। अन्तिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी 2024 तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च 2024 को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च 2024 को किया जाएगा। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
अपात्र परिवार की पहचान जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी, संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हो, वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो, कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो, वे सभी अपात्र होंगे।
अपात्र परिवार की पहचान जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी, संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हो, वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो, कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो, वे सभी अपात्र होंगे।