बिना अनुमति व स्वीकृति के अधिकारी व कर्मचारी नहीं जाएंगे अवकाश पर वहीं लोकसभा निर्वाचन 2024 प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा 144 लागू..


बिना अनुमति व स्वीकृति के अधिकारी व कर्मचारी नहीं जाएंगे अवकाश पर वहीं लोकसभा निर्वाचन 2024 प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा 144 लागू..

0
चंद्रिका कुशवाहा 
सूरजपुर, आंचलिक न्यूज। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के निर्वाचन की घोषणा  16 मार्च पश्चात् सूरजपुर जिले के अंतर्गत समस्त शासकीय एवं राज्य शासन के विभागीय इकाइयों, उपक्रमों के अमलो के द्वारा प्रस्तुत अवकाश हेतु आवेदनों पर विचारोपरांत स्वीकृति हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  के समक्ष नस्तियों के प्रस्तुतीकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।


लोकसभा निर्वाचन 2024 प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा 144 लागू

  भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा कर दी गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के घोषित कार्यक्रम अनुसार जिले में मतदान तिथि  07 मई  2024  एवं 04 जून 2024 को मतगणना नियत है। सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं पुलिस अधीक्षक  से प्राप्त परामर्श अनुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में कुछ आपत्तिजनक तत्व भय एवं  निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ा हो सकते हैं।  जिससे सम्पूर्ण  जिले का वातावरण अशान्त  हो सकता है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर रोहित व्यास ने जिले में लोकसभा निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। जिससे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर, कर सके।
जारी आदेश में कहा है कि बिना अनुमति के कोई जुलूस या रैली नहीं निकाली जाएगी। कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, त्रिशुल अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा।
जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है, ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। ऐसे वृद्ध, विकलांग जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ है, वे लाठी का प्रयोग कर सकते हैं।

एक टिप्पणी भेजें

0टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें (0)